आदेश:- चुनाव कार्य में वाहन नहीं देने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई : डीटीओ

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परवेज़ अख्तर/सिवान:
बिहार विधानसभा आम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आयोजित वाहन प्रबंधन एवं सुगम कोषांग की बैठक हुई। इस दौरान जिला वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी माधव कुमार ने बताया कि निर्वाचन कार्य हेतु स्कूल बसों के अधिग्रहण के लिए जिले के सभी निजी स्कूलों के प्रबंधकों/संचालकों को नोटिस निर्गत किया जा चुका है। जिलास्तर पर 5 टीम बनाकर जिला वाहन कोषांग में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को सभी स्कूलों में भेजा गया था। इस दौरान जिले के 50 स्कूलों से 220 बस एवं 91 छोटी गाड़ियों को चिह्नित किया गया। इन गाड़ियों के अधिग्रहण संबंधी नोटिस स्कूल प्रबंधकों को भी पूर्व में दे दी गई है। साथ ही सभी स्कूलों के प्रबंधकों संचालकों को एवं अन्य बस स्वामियों को मिलाकर लगभग 600 से अधिक वाहन स्वामियों को दूरभाष से भी सूचित किया जा चुका है।

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इस दौरान कुछ स्कूलों के संचालकों द्वारा अपने वाहन को बेच देने, गाड़ी खराब होने, ड्राइवर का ना होना बताया जा रहा है। इस संबंध में नोडल पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि आरपी एक्ट के तहत सभी व्यवसायिक निबंधित वाहनों के मालिकों को गाड़ी सही हालत में एवं ड्राइवर के साथ निर्वाचन के कार्य हेतु भेजना अनिवार्य है। अन्यथा आरपी एक्ट के सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया कि निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों के ड्राइवर एवं सहचालक को खुराकी हेतु प्रतिदिन के हिसाब से 300 रुपये दिए जाएंगे। बताया कि सभी स्कूल प्रबंधक एवं संचालक अपने वाहन को 28 अक्टूबर के पूर्वाह्न में वीएम हाईस्कूल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिसकी समीक्षा जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। साथ ही गाड़ी उपलब्ध नहीं कराने वाले स्कूलों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।