परवेज अख्तर/सिवान : अदिति संस्था एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभागार में अंतरविभागीय समन्वयक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाल श्रम एवं मानव व्यापार की रोकथाम विषय से संबंधित जिम्मेदार विभागों के प्रतिनिधि, थानाध्यक्ष एवं स्वयंसेवी संस्था के पदाधिकारियों संग बाल श्रम, मानव व्यापार जैसे जघन्य अपराधों से संबंधित कानूनों एवं बच्चों के संरक्षण के दायित्व, क्षमतावर्द्धन आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके पूर्व कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज शंकर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नरेंद्रपाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला जज मनोज शंकर ने कहा कि बाल श्रम की रोकथाम के लिए जन जागरूकता के माध्यम से समाज को वैचारिक रूप से जागरूक कर उन्हें बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतनशील एवं जागरूक करना होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने कहा कि हमलोगों को एकजुट होकर इस ओर ध्यान देना होगा तथा पीड़ितों को उचित विधिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उनके पुनर्वास के लिए रोजगारपरक कार्यक्रमों से जोड़कर काफी हद तक बाल श्रम एवं मानव व्यापार के क्षति को कम किया जा सकता है। वहीं अतिथि संस्था के प्रोग्राम इंचार्ज रोहित सिंह ने मानव व्यापार के विभिन्न आयामों, उनसे होने वाली क्षति तथा कानूनी प्रावधानों और मानव व्यापार रोकने एवं पीड़ितों के पुनर्वास हेतु राज्य कार्य योजना (अस्तित्व)के साथ-साथ राज्य सभा में लंबित मानव व्यापार (रोकथाम, संरक्षण व पुर्नवास) विधेयक 2018 पर प्रकाश डाला।
मानव व्यापार की रोकथाम को ले कार्यशाला का आयोजन
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