पटना : पिछले एक सप्ताह में छेड़खानी और रंगदारी के मामले में अनोखे फैसले देकर राज्यभर में चर्चा के केंद्र बन चुके मधुबनी के झंझारपुर एडीजे अविनाश कुमार के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने सख्त कार्रवाई की है। हाईकोर्ट ने एडीजे अविनाश कुमार को तत्काल प्रभाव से न्यायिक कार्य करने से मना कर दिया है।
जानकारी के अनुसार उनके खिलाफ यह कार्रवाई न्यायिक कार्य करने के दौरान उस टिप्पणी को लेकर दी थी, जिसमें उन्होंने जिले के डीएम और एसपी समेत कई वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए उन्हें सही ट्रेनिंग दिये जाने का आदेश पारित किया था. बताया जा रहा है कि अभी एडीजे के खिलाफ जांच चल रही है. इस आदेश से संबंधित सूचना जारी कर दी गयी है।
हाल ही में झंझारपुर एडीजे अविनाश कुमार ने छेड़खानी के आरोप में एक युवक को छह माह तक गांव की महिलाओं के कपड़े धोने और आयरन करने के आदेश दिए थे। इसी तरह रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार युवक को छह माह तक पांच दलित बच्चों को मुफ्त आधा लीटर दूध देने के निर्देश दिए थे। एक अन्य फैसले में उन्होंने आरोपित को जानवरों को खाना खिलाने की सजा सुनायी थी।
इधर, पटना हाइकोर्ट ने कैमूर के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश शिव प्रकाश शुक्ल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. हाइकोर्ट ने यह कार्रवाई बिहार ज्यूडिशियल सर्विस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स 2020 के रूल 6 के सब- रूल (1) में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया है. अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत जांच के लंबित रहने तक या अगले आदेशों तक श्री शुक्ल का मुख्यालय सिविल कोर्ट, कैमूर (भभुआ) रहेगा।