पटना हाईकोर्ट ने राज्य में 2446 दारोगा की बहाली पर लगी रोक हटाते हुए उम्मीद्वारों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सफल अभ्यर्थियों का योगदान लिया सकता है। जस्टिस पी बी बजन्थरी ने सुधीर कुमार गुप्ता व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 2446 दारोगा की बहाली पर रोक लगा दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उनकी बहाली नहीं हुई है, तो उनकी बहाली फिलहाल नहीं होगी।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व बिहार राज्य सब ordinate पुलिस सर्विस कमीशन से जवाबतलब किया था। कोर्ट को बताया गया कि 268 ऐसे उम्मीदवार हैं, जो प्रारंभिक, मुख्य व शारीरिक परीक्षा में सफल घोषित हुए, लेकिन बाद में उन्हें सफल उम्मीदवार की सूची से बाहर कर दिया गया।
अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि 1 अगस्त, 2021 प्रकाशित मेरिट लिस्ट में इन 268 उम्मीद्वारों का नाम था। उस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 रहा। उसके बाद जो सूची जारी हुई, उसमें कट ऑफ मार्क्स 75 था, लेकिन इन 268 उम्मीदवार के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं थे।
अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि जब इन उम्मीद्वारों को 75.8 के कट ऑफ मार्क्स पर सफल उम्मीद्वारों की सूची में शामिल थे, लेकिन जब कट ऑफ मार्क्स 75 हो गया, तो इन्हें सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं शामिल किया गया। अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि कोर्ट ने उन्हें इस बात की अनुमति दी है कि वे सम्बंधित पक्षों को पार्टी बनाते हुए फिर नए सिरे से रिट दायर कर सकते हैं। इसके साथ कोर्ट ने इस मामलें को निष्पादित कर दिया।