सिवान में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा मतदान : डीएम

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परवेज अख्तर/सिवान:
समाहरणालय सभागार में रविवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय व पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार के संयुक्त नेतृत्व में राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आदर्श आचार संहिता व निर्वाचन व्यय लेखा संधारण संबंधित बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के संबंध में चर्चा करते हुए बताया गया कि •िालान्तर्गत आठों विधानसभा का चुनाव फेज 2 में 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक होगी।

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बताया कि पूर्व में मतदान की अवधि पूर्वाहन 7 बजे से अपराह्न 5 बजे के बीच होती थी, परन्तु इस बार कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के निमित्त चुनाव आयोग द्वारा एक घंटे की अवधि विस्तारित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला स्तर पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नामांकन की अधिसूचना नौ अक्टूबर को जारी होगी। जो निर्बाध रूप से 16 अक्टूबर तक जारी रहेगी। नामांकन की स्कूटनी 17 अक्टूबर तथा 19 अक्टूबर को नाम वापसी की जाएगी। बैठक में सभी राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधि व जिला के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे।

ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनो तरीके से होगा नामांकन 

जिला निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन ऑनलाइन एवं मैनुअल दोनों तरीके से किया जा सकेगा। परंतु यदि नामांकन ऑनलाइन किया जाता है, तो वैसी स्थिति में ऑनलाइन दस्तावेज डाउनलोड कर भौतिक रूप से पुन: निर्धारित अवधि में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थी के साथ दो लोगों की ही अनुमति होगी एवं दो गाड़ियां हीं अनुमान्य है। नामांकन दाखिला संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में सम्पन्न होगा।

48 घंटे पूर्व प्रकाशित करानी होगी आपराधिक इतिहास की जानकारी 

जिलाधिकारी ने कहा कि नाम वापसी के पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को चार दिनों के अंदर,अगले चार दिनों के अंदर तथा चुनाव की तिथि से 48 घंटे पहले प्रिट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपराधिक इतिहास की जानकारी देनी है। इस संदर्भ में संबंधित राजनीतिक दल भी अभ्यर्थी के बारे में सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराएंगे। अभ्यर्थियों की चुनाव संचालन में व्यय सीमा 28 लाख तक सीमित होगी।

पांच से अधिक लोग नहीं रहेंगे जनसंपर्क के दौरान 

अभ्यर्थियों के कारकेड में गाड़ियों की कुल संख्या पांच से अधिक नहीं होगी। शेष गाड़ियों के अंतराल अवधि आधे घंटे का होगा।डोर टू डोर प्रचार अभियान में कुल व्यक्तियों की संख्या मात्र पांच होगी। अभ्यर्थी राजनैतिक सभा एवं जुलूस के लिए अपने निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर स्थापित सिगल विडो के माध्यम से चौबीस घंटे के अंदर अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।

मतदान से दो दिन पूर्व मतदान केंद्रों को किया जाएगा सैनिटाइज 

मतदान केंद्रों पर कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए व्यापक उपाय किए जाएंगे। सभी मतदान केंद्रों पर एएनएम, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से थर्मल स्कैन की व्यवस्था है। साथ ही मतदान कर्मियों को सेनेटाइजर, मास्क, ग्लव्स आवश्यकतानुसार पीपीई किट सहित सभी मतदाताओं को मतदान के समय ग्लव्स उपलब्ध होगी। संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए सभी इवीएम के साथ-साथ ले जाने वाली गाड़ी भी सेनिटाइज होगी। संबंधित मतदान कर्मी इवीएम ग्लव्स लगाकर ही प्राप्त कर सकेंगे। मतदान केंद मतदान के दो दिन पहले सैनिटाइज कर दिया जाएगा।

अतिसंवेदनशील बूथों पर लगेंगे सीसीटीवी 

जिलाधिकारी ने बताया कि अस्सी वर्ष के ऊपर,दिव्यांग,कोरोन पॉजिटिव पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। बशर्ते अधिसूचना के बाद निर्धारित अवधि के भीतर उन्हें अपनी सहमति विहित प्रपत्र 12 डी में देनी होगी। मतदान केंद्रों पर कोरोना के संदेहात्मक व्यक्तियों का मतदान अंतिम समय में कराया जाएगा। अतिसंवेदनशील एवं ऐसे मतदान केंद्र जहां सभी मतदान कर्मी महिलाएं हो, उन जगहों पर सीसीटीवी की व्यवस्था की जाएगी।