परवेज अख्तर/सिवान: मनरेगा मजदूरों को दुर्घटना बीमा योजना का लाभ देने और गंभीर बीमार होने पर इलाज कराने को आर्थिक मदद देने के लिए आनलाइन बीमा एवं श्रम संसाधन विभाग में पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए प्रखंड के कुल 17 पंचायतों में 884 मनरेगा मजदूरों का बीमा आनलाइन पंजीयन कराया जाएगा। इस संबंध में मनेरगा कार्यक्रम पदाधिकारी भास्कर कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक पंचायत में 52 मनरेगा मजदूरों का पंजीकरण कराया जाएगा। इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिन मजदूरों का पंजीकरण कराया गया है उसे सामान्य मृत्यु होने पर दो लाख रुपए एवं दुर्घटना में मौत होने पर स्वजनों को चार लाख रुपये का बीमा मिलेगा। इसका लाभ लेने के लिए मजदूरों को सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में अपना पंजीकरण कराना होगा ताकि इससे उनका विवरण श्रम विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन किया जा सके।
प्रखंड निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड श्रम प्रवर्तन अधिकारी उमेश कुमार राय ने बताया कि मनरेगा योजना से वानिकी के अलावा भवन निर्माण, सड़क और संपर्क मार्ग, संपर्क सड़क, राज्य वित्त आयोग से कराए जाने वाले कार्यों के अलावा स्वच्छ भारत मिशन योजना में कार्य करने वाले व मनरेगा मजदूर जिन्होंने कम से कम 90 दिन या इससे अधिक काम किया हो, उन्हें उनके स्वयं के प्रमाणीकरण के आधार पर बोर्ड का सदस्य बनाने के लिए पंजीकृत किया जाएगा। मनरेगा मजदूरों का पंजीकरण कराने के लिए मुख्य विकास अधिकारी की देखरेख में टीमें गठित की जाएंगी जो विकास खंड स्तर पर कैंप लगाकर एक वर्ष में 90 दिन काम करने वाले मजदूरों को चिह्नित कर उनका पंजीकरण करेंगे। पंजीकृत मजदूरों को दुर्घटना बीमा योजना के लाभ के अलावा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने, उनके बच्चों की शिक्षा पर होने वाला व्यय का भार भी सरकार उठाएगी। पंंचायती राज पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद सिंह ने बताया कि मनरेगा मजदूरों का पंजीकरण करने का शासन प्रारूप मिल गया है। जल्दी ही विकास खंड स्तर पर टीमें गठित कर पंजीकरण कराने का काम शुरू कर दिया जाएगा ताकि शासन की मंशा के अनुसार पंजीकरण का काम पूरा किया जा सके।