- जारी गाइडलाइन में पहले जो दुकानें खुलती थी उसके समय सारणी में किया गया है बदलाव
- बीज के दुकान सोमवार और शुक्रवार को सुबह चार घंटे के लिए खोलने की अनुमति
- आरा मशीन की दुकान को खोलने के लिए मिली छूट
- कपड़ा की दुकानें, मॉल, सोना चांदी, समेत सभी रहेंगे पूर्ण रूप से बंद
परवेज अख्तर/एडिटर इन चीफ :
सूबे में कोरोना महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है।राज्य सरकार ने इस लॉकडाउन को 25 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है।साथ ही साथ इस संदर्भ में दिशा निर्देश भी जारी किये है।जिसका पालन हर व्यक्ति को करना अनिवार्य होगा।शुक्रवार को जारी
रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार ने दूकान खोलने के समय में थोड़ा बदलाव किया है।इसको लेकर मुख्य सचिव की ओर से एक नया गाइडलाईन जारी किया कर मीडिया को जानकारी दे गई।बतादें की सूबे के सभी शहरी इलाकों में अब सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही दुकानें खुलेगी।जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है।
इसका पालन सभी दुकानदारों को करना होगा। जारी नए गाइडलइन के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिलों में बीज के दुकान सोमवार और शुक्रवार को सुबह चार घंटे के लिए खोला जा सकता है।इस अवधि में किसान फसलों के लिए बीज खरीद सकते हैं।वहीं सरकार ने इस बार आरा मशीन की दुकान को भी खोलने में छूट दी है। यहां बताते चले कि पहले के गाइड लाइन में सरकार द्वारा जो फरमान जारी किया गया था।उसे जारी रखा गया है सिर्फ समय सारणी में बदलाव किया गया है।