परवेज अख्तर, सिवान:- नगर थाना क्षेत्र के आंदर ढाला ओवर ब्रिज समीप रहने वाले राजेश यादव ने जेल में बंद कुख्यात रईस खान द्वार फोन कर जान से मारने की धमकी देने की प्राथमिकी नगर थाना में दर्ज कराई थी। इस मामले में जब पुलिस ने जांच की तो यह मामला पूरी तरह से फर्जी पाया गया। मामले में नगर थाना इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने बताया कि जांच के क्रम में राजेश यादव ने जिस नंबर का जिक्र करते हुए रईस खान पर आरोप लगाया वह नंबर पटना के फुलवारी शरीफ का है। जिस व्यक्ति का यह नंबर है उस व्यक्ति ने जनवरी से लेकर फरवरी माह में कभी भी सिवान के किसी मोबाइल नंबर पर कॉल नहीं किया है। जांच में राजेश यादव के मोबाइल नंबर और जिस नंबर से धमकी देने की शिकायत की गई थी उन दोनों का सीडीआर निकाला गया।
लेकिन राजेश यादव के मोबाइल पर उस नंबर से फोन ही नहीं आया है। जांच में यह भी पता चला कि राजेश यादव ने जिस नंबर से रईस द्वारा फोन कर जान से मारने की धमकी देने की बात कही उस नंबर को इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति ने पिछले दो महीने में कभी भी पटना छोड़कर सिवान का रुख नहीं किया। उन्होंने बताया कि जांच में इस बात पर गहनता से पड़ताल किया गया कि अगर राजेश ने जब यह कांड दर्ज कराया तो उस समय रईस खान मंडल कारा सिवान में ही बंद था और जो नंबर एफआइआर में दर्ज हुई है उसका बीटीएस लोकेशन सिवान के किसी भी मोबाइल टावर से नहीं मिला है। ऐसे में यह मामला पूरी तरह से फर्जी साबित हुआ है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि फरवरी माह में राजेश यादव ने फिरोज साईं की हत्या के दो दिन बाद नगर थाना में आवेदन देकर रईस खान द्वारा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा एफआइआर दर्ज कराया था।