परवेज अख्तर/सिवान :- सीवान के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने गृह विभाग बिहार सरकार के निर्देशानुसार सिवान जिला अंतर्गत विभिन्न सामग्री के प्रतिष्ठानों को शर्तों के साथ, रोस्टर अनुसार निर्धारित दिवस को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार- 1. इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर (विक्रय एवं मरम्मत) के प्रतिष्ठान सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को खुलेंगे 2. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एवं मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी (विक्रय एवं मरम्मत) की दुकानें सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को खुलेंगे 3. ऑटोमोबाइल्स, टायर एंड ट्यूब, लुब्रिकेंट (मोटर वाहन/मोटरसाइकिल/स्कूटर मरम्मत सहित) मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को खुलेंगे तथा रविवार को छोड़कर सभी दिन मरम्मत कार्य की दुकानें खुलेगी 4. निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री, बढ़ई एवं आरा मशीन की दुकानें मंगलवार गुरुवार एवं शनिवार को खुलेंगे 5. ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को खुलेंगे 6. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की किसी एक दुकान को खोलने का निर्णय जिला परिवहन पदाधिकारी सीवान लेंगे और जिला पदाधिकारी को अवगत कराएंगे 7. कपड़ा, दर्जी की दुकान सोमवार बुधवार एवं शनिवार को खुलेंगे तथा उक्त दिनों में प्रदूषण जांच केंद्रों को खोलने का निर्णय जिला परिवहन पदाधिकारी सीवान द्वारा लिया जाएगा एवं जिला पदाधिकारी को अवगत कराया जाएगा।
11 मई से सिवान जिले के विभिन्न सामग्रियों के प्रतिष्ठानों को खोलने का रोस्टर जारी
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