तरवारा बाजार: वरिष्ठ पत्रकार परवेज अख्तर के मासूम पुत्र तहसीन परवेज़ प्रकरण मामले में अग्रिम जमानत सीवान न्यायालय से पटना खारिज

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  • आरोपितों ने वरीय अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा के मार्फत आवेदन पत्र को किया था दाखिल
  • वरिष्ठ पत्रकार पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता श्री इष्टदेव तिवारी, वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार मिश्रा, वरीय अधिवक्ता जयनाथ सिंह ,वरीय अधिवक्ता उत्तम सिंह, वरीय अधिवक्ता परमानंद पांडे समेत आधा दर्जन अधिवक्तागण थे शामिल
  • तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुकदमा को किया खारिज
  • जनरल स्टोर के मालिक समेत पूरे परिजनों ने तहसीन परवेज को गला घोट कर मौत के घाट उतारने का किया था प्रयास

राणा प्रताप शाही /पटना: विगत वर्ष 24 दिसम्बर 2020 की अल-सुबह करीब 7 बजे जी. बी. नगर थाना क्षेत्र के तरवारा बाजार के बसंतपुर रोड स्थित हैदर जनरल स्टोर के मालिक समेत उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने सीवान ऑनलाइन न्यूज के एडिटर इन चीफ (Editor-in-Chief) वरिष्ठ पत्रकार परवेज अख्तर के पुत्र तहसीन परवेज उर्फ शानू (7वर्ष ) को अकेला पाकर दुकान के अंदर ले जाकर गला दबाकर निर्मम हत्या करने के प्रयास के मामले में दर्ज कांड संख्या 342 /2020 के सभी आरोपितों ने अपनी अग्रिम जमानत हेतु सिवान न्यायालय में अपने वरीय अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा के माध्यम से आवेदन पत्र देकर निविष्ट किया। जहाँ दोनों पक्ष की जोरदार चली लगभग आधा घण्टा बहस के बाद आवेदक के अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से बहस सुनने के पश्चात तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रामायण राम की अदालत ने  सभी आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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अब इस प्रकरण की सुनवाई पटना के उच्च न्यायालय में होगी।आरोपित पक्ष की ओर से  वरीय अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा तथा अभियोजन पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता श्री इष्टदेव तिवारी, वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार मिश्रा, वरीय अधिवक्ता जयनाथ सिंह ,वरीय अधिवक्ता उत्तम सिंह, वरीय अधिवक्ता परमानंद पांडे समेत आधा दर्जन अधिवक्तागण शामिल थे।यहां बताते चले कि विगत वर्ष 2020 की अलसुबह गुरुवार को करीब 7:00 बजे वरिष्ठ पत्रकार परवेज अख्तर का (7 वर्षीय) पुत्र तहसीन परवेज उर्फ शानू जो तरवारा बाजार के बसंतपुर रोड अवस्थित हैदर जनरल स्टोर में बिस्किट खरीदने के लिए गया हुआ था कि तभी एक षड्यंत्र व साजिश के तहत वरिष्ठ पत्रकार के पुत्र को जनरल स्टोर के मालिक हैदर अली ,गुड्डू अंसारी, नूर हसन अंसारी तीनों पिता स्वर्गीय इसहाक अंसारी तथा नईमउल हक पिता नूर हसन अंसारी अपने दुकान के अंदर ले जाकर जान मारने की नीयत से उसका गला दबाने लगे।इसी बीच उस रास्ते से गुजर रहे उसके चाचा अकबर अली ने घटना को देख भौचक रह गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। कि इसी बीच उपरोक्त लोगों ने उसके चाचा को बेरहमी से पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।तब तक हो हल्ला का आवाज सुनकर पीड़ित के परिजन मौके पर पहुंचे तथा दोनों घायलों को आनन-फानन में इलाज हेतु सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया।

जहां ड्यूटी पर तैनात मौजूद चिकित्सक डॉ सर्जन सुधीर कुमार सिंह ने घायल पुत्र तहसीन परवेज उर्फ शानू के गले में सूजन होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल से रेफर कर दिया।जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई थी।वहीं अस्पताल प्रशासन द्वारा भेजे गए ओडी स्लिप के आधार पर तुरंत मौके पर पहुंची नगर थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक रेनू राय ने घायल चाचा अकबर अली का फर्द बयान लिया।दर्ज फर्द बयान के आधार पर स्थानीय जी.बी. नगर थाना कांड संख्या 342 /2020 अंकित की गई थी।जिसमे तरवारा बाजार के अंसारी मुहल्ला गांव निवासी हैदर अली, गुड्डू अंसारी, नूर हसन अंसारी तथा नईमउलहक अंसारी को आरोपित किया गया था।

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क्या कहते हैं दर्ज कांड के अनुसंधानकर्ता:

दर्ज कांड के अनुसंधानकर्ता सहायक अवर निरीक्षक कल्लू रजक ने बताया कि अनुसंधान के पश्चात का प्रथम डायरी व जख्म प्रतिवेदन न्यायालय के निर्देश के आलोक में माननीय न्यायधीश को सौंप दिया गया है। कागजाती कोरम पूरा करने के बाद दर्ज कांड के सभी आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। गिरफ्तारी न होने की स्थिति में न्यायालय की अनुमति पर आरोपितों के घर इश्तहार चस्पा की जाएगी। यदि इश्तहार चस्पा के बाद आरोपित न्यायालय में सरेंडर नहीं करते हैं तो न्यायालय के अनुमति के बाद कुर्की जब्ती की तमिला की जाएगी।