परवेज अख्तर/सिवान : अपर जिला न्यायाधीश तृतीय मनोज कुमार की अदालत ने बुधवार को जानलेवा हमले के मामले के मुख्य आरोपी को कांड का दोषी पाते हुए 7 वर्ष कारावास की सजा दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अनूप कुमार सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त केशव राम को भादवि की धारा 307 के अंतर्गत दोषी पाकर 7 वर्ष की सजा और 1000 रुपये का आर्थिक दंड दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नौतन थाना के गड़ार गांव निवासी केशव राम एवं शिवनारायण राम के बीच जमीन को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा था । इसी बीच 6 मई 2007 को वाद-विवाद बढ़ने पर केशव राम ने अपने पट्टीदार शिवनारायण राम को गोली मारकर जख्मी कर दिया। शिवनारायण राम के बयान पर नौतन थाना में केश राम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी ।
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