आरोपी को जमानत पर कोर्ट ने किया रिहा
परवेज अख्तर/सिवान:- एडीजे छह जीवन लाल की अदालत ने एक महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनायी है. बताते चलें कि भगवानपुर थाना के चोरमा गांव निवासी शिवकुमार मांझी की पत्नी मायावती देवी ने गांव के ही ललन मांझी के खिलाफ भगवानपुर थाना कांड संख्या 78/2006 दर्ज कराया था. उसने अपने आवेदन में कहा था कि 24 मई 2005 को 11:00 बजे रात में ललन मांझी आंगन में घुसकर मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था. उसी दौरान पति की नींद खुली और उसे पकड़ने की कोशिश किया. लेकिन आरोपी हथियार के बल पर धमकाते हुये भाग निकला. कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता व एपीपी याहिया खान की बहस सुनने के बाद लल्लन मांझी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है. इसके बाद ललन मांझी की जमानत आवेदन पर कोर्ट ने उसे जमानत पर भी छोड़ दिया.