परवेज अख्तर/सिवान : भरण पोषण बाद में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश पीएन राय की अदालत ने दारौंदा थाना के थाना प्रभारी पर कारण बताओ नोटिस निर्गत किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दारौंदा बाजार स्थित नाजिया खातून अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए अपने पति पर भरण-पोषण बाद मुकदमा दर्ज कराया था। सुनवाई के पश्चात अदालत ने वर्ष 2014 में भरण पोषण एवं क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश पारित कर दिया। बावजूद इसके परिवादी द्वारा भरण पोषण की राशि नहीं दी गई। अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी को आदेश जारी करते हुए आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया। इस संबंध में कई बार अदालत द्वारा संबंधित थाना प्रभारी को स्मार पत्र भी निर्गत किया गया। बावजूद इसके आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अदालत ने कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए आदेश की प्रति जिलाधिकारी एवं पुलिस कप्तान को प्रेषित करने का भी निर्देश जारी किया है।[sg_popup id=”5″ event=”onload”][/sg_popup]
दारौंदा थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस
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