परवेज़ अख्तर/सिवान :- अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ रामायण राम की अदालत ने कार्य में लापरवाही एवं आदेश का अनुपालन नहीं करने पर दारौंदा थानाप्रभारी पर कारण बताओ नोटिस निर्गत किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दारौंदा थाना के रामगढ़ा निवासी विकास प्रसाद एवं रामजी प्रसाद हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में नामजद अभियुक्त हैं। उपरोक्त दोनों अभियुक्तों ने अग्रिम जमानत हेतु अदालत में याचिका दाखिल की हुई है, जिसपर सुनवाई होनी है। अदालत ने इस संबंध में दांरौंदा थाना प्रभारी को निर्देशित करते हुए यथाशीघ्र डायरी उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया था। इसके संबंध में स्मार पत्र भी भेजा गया था। बुधवार को जमानत याचिका पर बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार मिश्रा ने बहस आरंभ किया। अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि अदालत के आदेश के आलोक में थाना प्रभारी ने केस डायरी भेज दी है, किन्तु बहस के क्रम में बचाव के अधिवक्ता सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि केस डायरी में इंज्यूरी रिपोर्ट संलग्न नहीं है।
दारौंदा थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस
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