परवेज़ अख्तर/सिवान :- अदालत के आदेश की बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने से जुड़े मामले में बुधवार को अपर जिला न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार शुक्ला की अदालत ने मैरवा थाना प्रभारी पर कारण बताओ नोटिस निर्गत किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मैरवा थाना के भोपतपुर निवासी लीलावती देवी ने अपने ही गांव के रिंकू देवी एवं अन्य के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दर्ज करा कर न्याय की गुहार लगाई थी। लीलावती देवी ने घटना के पश्चात मैरवा थाना में अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निवेदन किया था, किंतु प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर कोर्ट में मामला दर्ज कराया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार शुक्ला की अदालत में चल रही है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए मैरवा थाना प्रभारी को अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया था। अदालत ने इस बाबत थाना प्रभारी को रिमाइंडर निर्गत किया। बावजूद इसके थाना प्रभारी द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जाने पर अदालत ने कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
मैरवा थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस
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