परवेज अख्तर/सिवान : अदालत के आदेश के बावजूद भी केस डायरी नहीं सौंपे जाने पर अपर जिला न्यायाधीश तृतीय राजकुमार की अदालत ने जामो और लकड़ी नबीगंज थाना प्रभारी पर कारण बताओ नोटिस निर्गत किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मामला वर्ष 2016 से लंबित है और इसमें अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत हेतु याचिका दाखिल की गई है। अभियुक्त ने अपने को निर्दोष बताते हुए अदालत से जमानत की गुहार लगाई है। मामले में सुनवाई के दौरान केस डायरी तलब की गई अदालत के आदेश पर थाना प्रभारी को यथाशीघ्र केस डायरी सुपुर्द करने का निर्देश दिया गया।बावजूद इसके जब केस डायरी नहीं आया तो अदालत ने पुनः रिमाइंडर भी थाना प्रभारी को प्रेषित किया। शुक्रवार को डायरी सुपुर्द करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन इस तिथि को भी जब अभिलेख पर डायरी अनुपलब्ध रहा तो अदालत ने थाना प्रभारी पर कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक ने अभियोजन का पक्ष रखा।
थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस
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