परवेज अख्तर/सिवान: षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीवन लाल की अदालत ने जबरदस्ती के मामले के आरोपित को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। मामले के विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना 23 जून 2019 की है।
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घटना के संबंध में पीड़िता की मां ने सीवान महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करा कर मोहल्ले के ही दुकानदार लड्डन मियां को आरोपित किया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि उसकी 11 वर्षीय पुत्री दुकान से चॉकलेट खरीदने के लिए गई थी। आरोपित ने उसको अपने घर में ले जाकर जबरदस्ती की। न्यायालय ने विचारण के दौरान आरोपित को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।