परवेज अख्तर/सिवान: अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी हिना मुस्तफा की अदालत ने दहेज मामले से जुड़े कांड के मुख्य आरोपी को दोषी करार करते हुए एक साल कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी अभियुक्त पर 500 का आर्थिक दंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को 10 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.
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प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीवान जिले के अयोध्यापुरी निवासी सुरेश श्रीवास्तव की पुत्री अनामिका श्रीवास्तव की शादी कटया थाना गोपालगंज के महुआवा गांव निवासी अमरेश कुमार श्रीवास्तव के साथ हुई थी. शादी के 10 साल विवाहिता दहेज प्रताड़ना की शिकार हो गई और उसने न्यायालय में मामला दर्ज कराया था. सुनवाई के पश्चात अदालत में पीड़िता के पति अभियुक्त अमरेस कुमार श्रीवास्तव को कांड का दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी है.