परवेज अख्तर/सिवान: तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामायण राम की अदालत ने हत्या के मामले के आरोपितों को दोषी करार दिया है। घटना 13 अक्टूबर 2019 की शाम 6 बजे की है। घटना के संबंध में सीवान मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बरहन गोपाल गांव की सलमा खातून ने प्राथमिकी दर्ज कराकर बिंदुसार हमीद गांव के अनिल कुमार महतो, संतोष कुमार महतो, राजू श्रीवास्तव, शमशाद अली, अरविंद कुमार महतो व जितेंद्र यादव को आरोपित किया था।
दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि उसके पुत्र इसराइल को बुलाकर ले गए तथा मारपीट कर हत्या कर दी। न्यायालय ने विचारण के दौरान आरोपितों को दोषी पाते हुए दोषी करार दिया है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह एवं अपर लोक अभियोजक रविंद्र नाथ शर्मा ने बहस किया था। वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुदामा ठाकुर, रजनी रंजन त्रिवेदी व मनोज कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया था। सजा के बिंदु पर 5 जनवरी 2022 को सुनवाई होगी।