परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश षष्ठम प्रवीण कुमार सिंह श्रीनेत की अदालत ने हत्याकांड में से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को एकमात्र नामजद अभियुक्त को दोषी पाया है. अभियोजन की ओर से बहस करने वाले सहायक अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक से मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने नामजद अभियुक्त विश्वनाथ यादव को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत दोषी करार दिया है.
बताया जाता है कि गंगपुर सिसवन निवासी श्रीनिवास अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था, इसी बीच 21 नवंबर 2018 को विश्वनाथ यादव उसके दरवाजे पर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा. मना करने पर जेब में रखे चाकू से विश्वनाथ यादव ने हमला कर दिया. जिससे श्रीनिवास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसी क्रम में उनका निधन हो गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शिवनाथ सिंह ने इस मामले में बहस किया. अदालत 25 जुलाई को मामले में सजा निर्धारित करेगी.