परवेज अख्तर/सिवान: एडीजे 6 जीवन लाल की अदालत ने दुष्कर्म से जुड़े मामले के मुख्य आरोपी को दोषी करार दिया है. बताया जाता है कि बसंतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती जहां 4 सितंबर 2014 की रात में अपने घर में सोई हुई थी. पड़ोस के सात युवक रात्रि में घर में घुसे और उसके साथ मुंह काला किया.
विज्ञापन
पीड़िता ने महिला थाना में जुबेर अहमद सहित अन्य सात अभियुक्तों के विरुद्ध दुष्कर्म को लेकर मामला दर्ज कराया था. विचारण के दौरान पीड़िता ने केवल जुबेर अहमद पर ही दुष्कर्म की घटना को लेकर बयान दिया. अदालत ने सबूत के अभाव में अन्य अभियुक्तों को रिहा करने का आदेश पारित करते हुए जुबेर अहमद को कांड का दोषी करार दिया है. अदालत 30 मार्च को इस मामले में सजा निर्धारित करेगी.