परवेज अख्तर/सिवान : जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रुप से संपन्न कराने को लेकर लगातार निर्देश दिया जा रहा है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए नामांकन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने से संबंधित गाइडलाइन जारी किया है। अभ्यर्थियों को सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने से संबंधित या किसी न्यायालय में दर्ज आपराधिक मुकदमे से संबंधित घोषणा पत्र शपथ के रुप में देना होगा। आयोग ने अभ्यार्थियों के बारे में सूचनाएं प्रपत्र क तीन एवं प्रपत्र ख तीन में शपथ पत्र के रुप में भी देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अनारक्षित पद तथा नाम निर्देशन शुल्क संबंधित लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जिला, अनुमंडल, प्रखंड व अंचल द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन पत्र के साथ देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र के साथ कोषागार में जमा किया गया नाम निर्देशन शुल्क का चलान भी साथ में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
दस्तावेज नहीं देने की स्थिति में नामांकन पत्र होगा रद
जिला पंचायती राज कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अगर विभिन्न पदों से चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए दस्तावेजों में से एक भी कम रहा, तो नामांकन पत्र रद किया जा सकता है।
मतदाता सूची में दर्ज होनी चाहिए अभ्यर्थी और प्रस्तावक का नाम
आयोग ने नामांकन से संबंधित सभी नियम कायदे निर्धारित कर दिए हैं। पारित आदेश के मुताबिक चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवारों व उनके प्रस्तावकों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम उम्र वाले मतदाता ना चुनाव लड़ पाएंगे और ना ही किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक बन पाएंगे। आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी व उनके प्रस्तावक का नाम संबंधित पंचायत व निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज होनी चाहिए।
पंचायत चुनाव को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। जिले में दूसरे चरण में सदर प्रखंड में चुनाव होगा। आयोग द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन किया जाएगा।
राजकुमार गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सिवान