मतदान ड्यूटी में लगे किसी भी कर्मचारी के बिना अनुमति के अनुपस्थिति रहने पर होगा निलंबन
परवेज अख्तर/सिवान: आगामी पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है. भले ही तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है लेकिन कोरोना काल में चुनाव के मद्देनजर आयोग ने कई अहम फैसले लिए हैं.इसी बीच इलेक्शन ड्यूटी में तैनात होने वाले कर्मचारियों को लेकर भी खास दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इसमें जिन कर्मियों की ड्यूटी चुनाव के दौरान लगेगी उनके बिना बताए अचानक गैरहाजिर रहने पर कार्रवाई की जाएगी. उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज हो सकती है. मतदान ड्यूटी में लगे किसी भी कर्मचारी के बिना अनुमति के गायब रहने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं. यही नहीं बिहार पंचायतीराज अधिनियम के तहत उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है. ऐसे में इलेक्शन ड्यूटी के लिए जिन कर्मियों का नाम फाइनल होगा उन्हें किसी वजह से अगर उपस्थिति में कोई समस्या आ रही है या फिर उन्हें कोई काम है तो इसकी जानकारी उन्हें पहले से जिला मुख्यालय के संबंधित अधिकारियों को देनी होगी. जरूरी अनुमति लेने के बाद ही उन्हें गैरहाजिर रहने की छूट दी जाएगी.
टॉल फ्री नंबर पर दर्ज कर सकते है शिकायत
पंचायत चुनाव में गड़बड़ी को रोकने और शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे.आयोग ने मतदाताओं से शिकायत प्राप्त करने के लिए टॉल फ्री नंबर 18003457243 जारी किया है.इस नंबर पर त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव से संबंधित कोई भी शिकायत, सूचना या सुझाव मतदाता आयोग तक पहुंचा सकता है. साथ ही, कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो उसे भी प्राप्त कर सकता है। शिकायत, सूचना या सुझाव दे सकते हैं.