सिवान: हत्या की नियत से किए गए हमले के आरोपी को चार साल की सजा

0

परवेज अख्तर/सिवान: एडीजे 6 जीवन लाल की अदालत ने हत्या के नियत से घात लगाकर किए गए हमले के आरोपी को 4 वर्ष कारावास की सजा दी है. बताया जाता है कि आंदर थाना के बलईपुर के निवासी मनोज कुमार यादव 25 अक्टूबर 2012 की तिथि में अपने मोहल्ले से बाहर खेत में खूंटा गाड़ने के लिए गए थे. वहीं विवादित जमीन पर पहले से घात लगाए गांव के ही राजू कुमार चौधरी एवं अन्य पांच अभियुक्तों ने मनोज कुमार यादव पर चाकू लाठी-डंडों से गंभीर हमला कर दिया. जिसमें मनोज कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए.

विज्ञापन
pervej akhtar siwan online
WhatsApp Image 2023-10-11 at 9.50.09 PM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.50 AM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.51 AM
ahmadali

चिकित्सा के दौरान बयान दर्ज कराते हुए मनोज कुमार यादव ने अपने ही गांव के राजकुमार चौधरी एवं अन्य पांच के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अदालत ने विचारण के दौरान अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया, जबकि मुख्य आरोपी राजकुमार चौधरी को 4 वर्ष कारावास की सजा दी है. अभियोजन की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक रघुवर सिंह सूचक की ओर से अधिवक्ता अशोक सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बलवंत कुमार ने मामले में बहस की है.