परवेज अख्तर/सिवान: तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामायण राम की अदालत ने हत्या के मामले के आरोपित पति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। घटना 16 नवंबर 2016 की है। घटना के संबंध में गोपालगंज जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र के ग्राम उजरा नारायणपुर के शमशेर आलम ने पचरुखी थाने में प्राथमिकी दर्ज करा ममेरी बहन के पति जमशेद अली समेत छह को आरोपित किया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि उसके मामा जीरादेई थाना क्षेत्र के चांदपाली निवासी एकरामुल हक की लड़की फरीदा खातून की शादी पचरुखी थाना के हरदिया निवासी जमशेद अली उर्फ गुड्डू के साथ हुई थी।
शादी के बाद उसके पति तथा उनके परिवार वाले फरीदा खातून को दहेज के लिए बराबर मारपीट व प्रताड़ित करते थे। इसी बीच मौका देख एक दिन हत्या कर लाश को फेंक दिए। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पति जमशेद अली को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है। न्यायालय ने विचारण के दौरान साक्ष्य के अभाव में अन्य पांच आरोपितों को 15 फरवरी 2022 को ही रिहा कर दिया था। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह व अपर लोक अभियोजक मो. याहिया खान ने बहस में हिस्सा लिया।