सिवान: हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास

परवेज अख्तर/सिवान: षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीवन लाल की अदालत ने हत्या के मामले के एक आरोपित को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार घटना 22 मई 2018 के एक बजे दिन की है। घटना के संबंध में जीबी नगर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव की पुतुल देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराकर गांव के ही नागेश्वर यादव समेत तीन लोगों को आरोपित किया था। प्राथमिकी में कहा था कि उसकी सास चंपा देवी अपने हिस्से की मिली जमीन से बांस कटवा रही थी कि पट्टीदार नागेश्वर यादव जाकर गाली देकर मारपीट करने लगे।

मारपीट के क्रम में उसकी सास चंपा देवी गिर गई तब नागेश्वर यादव ने अपने हाथ में लिए चाकू से चंपा देवी को मार कर जख्मी कर दिया। जिससे उसकी सास चंपा देवी की मौत हो गई। न्यायालय ने विचारण के दौरान नागेश्वर यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रघुवर सिंह व बचाव पक्ष से अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने बहस में भाग लिया था।

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