सिवान: दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास

  • आरोपित पर 35 हजार का अर्थदंड भी
  • 2019 की निखती कला गांव की घटना

परवेज अख्तर/सिवान: षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीवन लाल की अदालत ने दुष्कर्म मामले के आरोपित को सुनवाई के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना 16 सितम्बर 2019 की है। घटना के संबंध में रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के अमहरा गांव की पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराकर रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के निखती कला गांव के मनोज सिंह को आरोपित किया था।

प्राथमिकी में कहा था कि उसकी नाबालिग लड़की भाई की पत्नी के बच्चे को खेलाने के लिए भाई के घर गई थी। वहां पर आरोपित ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। न्यायालय ने विचारण के दौरान आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ब्रजेश कुमार दुबे ने बहस की थी।

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