परवेज अख्तर/सिवान: जिला उपभोक्ता न्यायालय ने सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से जीरादेई पैक्स अध्यक्ष को त्रुटिपूर्ण सेवा को लेकर पांच लाख रुपये आवेदक के पक्ष में शुद्ध समेत भुगतान करने का आदेश पारित किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जीरादेई पैक्स सहकारी समिति के रूप में सरकारी संस्था है। जीरादेई निवासी कलामुद्दीन ने वर्ष 2012 में तत्कालीन पैक्स अध्यक्ष रामेश्वर सिंह के समझाने पर पांच लाख रुपये इस शर्त पर जमा किया कि छह वर्ष के उपरांत उक्त राशि दोगुनी हो जाएगी। वर्ष 2018 में अपनी मैच्योरिटी राशि लेने के लिए जब कलामुद्दीन पैक्स अध्यक्ष के पास गया, तब तक पूर्व के सदस्य की जगह दूसरा कोई पैक्स अध्यक्ष हो गया था। भुगतान में कई प्रकार की विसंगतियां पैदा की गई। थक हार कर उपभोक्ता कलामुद्दीन जिला सहकारिता पदाधिकारी के पास भी भुगतान हेतु गुहार लगाया, लेकिन जब उसके निवेदन पर कोई विचार नहीं किया गया तो थक हार कर उसने उपभोक्ता अदालत में पैक्स अध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा दायर किया।
मामले में सुनवाई के पश्चात अदालत ने स्थानीय पैक्स अध्यक्ष को त्रुटिपूर्ण सेवा को लेकर दोषी पाया है। उपभोक्ता न्यायालय ने सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से जीरादेई पैक्स अध्यक्ष को आवेदक द्वारा जमा की गई राशि पांच लाख रुपये भुगतान का निर्देश वर्ष 2018 से लेकर आदेश की तिथि तक 12 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त आर्थिक व मानसिक नुकसान को लेकर उपभोक्ता फोरम ने 20 हजार रुपये अर्थदंड तथा विधि खर्च के रूप में 10 हजार रुपये की राशि भुगतान करने का भी निर्देश जारी किया है। दो महीने के अंदर आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर उपभोक्ता अधिनियम के अंतर्गत जीरादेई पैक्स अध्यक्ष दंड का भागी होगा।
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