सिवान: हत्या व अपहरण के दो आरोपी दोषी करार

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परवेज अख्तर/सिवान: एडीजे तीन रामायण राम की अदालत ने हत्या व अपहरण से जुड़े मामले में दो नामजद अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. बताया जाता है कि जामो बाजार थाना के जामा पोखरा गांव निवासी फूलमती देवी का पोता मनु यादव 11 मई 2011 को अपने घर से बाहर संध्या के समय गया और दो-तीन दिन बाद भी जब वह घर वापस नहीं आया तो उसकी दादी फूलमती देवी को अपने पोता मनु यादव के अपहरण की आशंका हुई. उन्होंने इस आशय का सूचना भी थाने में दर्ज कराया. तत्पश्चात अपहर्ताओं की ओर से धमकी भरा फोन फूलमती देवी के पास आने लगा.

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जिसकी सूचना भी फूलमती देवी ने पुलिस को दिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुसंधान आरंभ किया. इस बीच अपहृत मनु यादव का शव 17 मई 2011 को पुलिस ने बरामद किया. कुछ दिन पूर्व भी गांव के ही दो युवक दिनेश यादव एवं श्रवण यादव ने फूलमती को बुरा अंजाम होने का धमकी भी दिया था. इसी को लेकर फूलमती देवी ने अपने पुत्र के हत्या के मामले में गांव के दिनेश यादव एवं श्रवण यादव के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई. विचारण के पश्चात अदालत ने दोनों को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 27 जून की तिथि निर्धारित की है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक अनूप कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार सिंह ने बहस किया.