परवेज अख्तर/सिवान :
नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान लंबित रखने पर शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ पर पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीपीओ द्वारा हठधर्मिता के कारण नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान दिसंबर 2011 से लंबित रखते हुए कुछ शिक्षकों का भुगतान किया जा रहा है। इसको लेकर नियोजित शिक्षकों ने 2014 में हाइकोर्ट में मामला दायर किया था। जिसमें हाइकोर्ट द्वारा नियोजित शिक्षकों का लंबित वेतन भुगतान चार माह के अंदर करने का आदेश पारित किया गया था, इसके बावजूद भी भुगतान नहीं किया गया। पुन: 2019 में रिट दायर किया गया। इस मामले में डीपीओ का वेतन अवरुद्ध करने का निर्देश कोर्ट द्वारा दिया गया। बावजूद इसके आदेशों की अवहेलना करते हुए नियमित रुप से वेतन की निकासी की जाती रही। न्यायालयों के निर्णय का अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप जिला पदाधिकारी सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा डीपीाअो से शोकॉज करते हुए एक सप्ताह में स्पष्ट जवाब देने का आदेश दिया गया। आदेश की भी अवहेलना व घोर लापरवाही को लेकर डीपीओ पर पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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