परवेज अख्तर/सिवान: प्रखंड के गोपालपुर निवासी सुन्देश्वर राम ने लोक सूचना पदाधिकारी सह अंचल पदाधिकारी हुसैनगंज से सूचना के अधिकार द्वारा 24 जून को आवेदन डाक के माध्यम से देते हुए निम्नलिखित प्रकार के सूचना का ब्यौरा मांगा है. उन्होंने कहा है कि मेरे द्वारा अंचल पदाधिकारी हुसैनगंज के समक्ष दिये गए आवेदन पत्र दिनांक 23.6.2020 जो ग्राम गोपालपुर खाता सं.390 एवं 412 वो 429 के अंश को निस्पत शेख भोला, अजीम, इस्लाम खां एवं विनय कुमार वर्मा उर्फ विजय कुमार वर्मा द्वारा मेरी भूमि के निस्वत अपने नाम से जमीन की जमाबंदी में गलत तरीके से अपना नाम अंकित करा लिए जिस पर मेरे द्वारा कोर्ट में उनके विरुद्ध हकियत वाद सं. 707 सन् 1914 में दाखिल किया गया. तथा मुकदमे में उपरोक्त नामित ब्यक्तियों का जमाबंदी रद्द करने का कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया.
जिस संबंध में मेरे द्वारा कोर्ट के निर्णय की छाया प्रति के साथ आपके समक्ष आवेदन पत्र देते हुए उपरोक्त नामित ब्यक्तियों का जमाबंदी रद्द करने हेतु दिनांक 23.6.2020 को निवेदन किया गया था. उस आवेदन पत्र के आलोक में अब तक श्रीमान् द्वारा क्या कार्यवाही की गई है उसका पूर्ण विवरण दिया जाए. वहीं इस आवेदन पत्र के आधार पर जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी सिद्धनाथ सिंह ने बताया कि मुझे आवेदक द्वारा दिया गया आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी है मैंने कोर्ट के आदेश पर अधिकृत कर्मचारी मनोज कुमार साह को सुन्देश्वर राम के पक्ष में जमीन की रसीद काटने के लिए आदेश दे दिया है. वहीं कर्मचारी मनोज कुमार द्वारा बताया गया कि मैं आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी कागजातों का अवलोकन कर रहा हूं. अभी नये सत्र का रसीद अंचल से प्राप्त नहीं हुआ है. रसीद प्राप्त होते ही नया रसीद काट दिया जायेगा.