परवेज अख्तर/सिवान: जिले के नगर पंचायत क्षेत्र में संपन्न निकाय चुनाव के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद तथा वार्ड पार्षद पद पर लड़ने वाले अभ्यर्थियों को इस माह में आय-व्यय लेखा पंजी शपथ पत्र के साथ जमा करना होगा। इसको लेकर संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना का हवाला देते हुए संबंधित निर्वाची कार्यालयों में निर्वाचन व्यय कोषांग के तहत आदेश निर्गत किया गया है। जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि निर्वाचन के तीस दिनों के अंदर विहित प्रपत्र में शपथ पत्र के साथ आय-व्यय लेखा पंजी संबंधित निर्वाचन प्रशाखा में जमा करना होगा।
साफ तौर पर यह कहा गया है कि यदि अभ्यर्थी व्यय पंजी जमा करने से वंचित रह जाते हैं तो तीन साल तक निकाय चुनाव से वंचित कर दिए जाएंगे। जारी अधिसूचना के अनुसार पहले चरण में 18 दिसंबर को नगर पंचायत हसनपुरा, महाराजगंज, मैरवा, बड़हरिया व गुठनी तथा दूसरे चरण में 28 दिसंबर को नगर परिषद सहित तीन नवगठित नगर पंचायत आंदर, गोपालपुर व बसंतपुर में मुख्य पार्षद तथा उप मुख्य पार्षद पद के अभ्यर्थियों को निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार करने के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित किया गया था। वहीं आदेश के आलोक में पांचों नगर पंचायत क्षेत्र क अलग-अलग पदों से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा व्यय लेखा पंजी तैयार की जा रही है।
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