परवेज अख्तर/सिवान: लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रुप से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नौ बदमाशों व संदिग्ध लोगों के विरुद्ध सीसीए वाद पारित किया गया है। साथ ही सभी को आदेशित किया गया है कि वे छह जून तक प्रतिदिन आदेश में निर्धारित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे।
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साथ ही उपस्थिति पंजी में न्यूनतम दूरी का आने-जाने का बस/ट्रेन/मोटरसाईकिल रूट भी दर्ज करेंगे। जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने बताया है कि सीसीए की धारा चार के तहत मतदान तिथि 25 मई को अपने मतदान केंद्र पर, जहां वे मतदाता के रूप में निबंधित हैं, वहां मतदान करने हेतु स्वतंत्र हैं।