परवेज़ अख्तर/सिवान: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नरेंद्र कुमार की अदालत में मंगलवार को ओसामा शहाब के विरुद्ध दर्ज फायरिंग एवं धमकी दिए जाने से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह एवं सहयोगी अधिवक्ता हरिशंकर सिंह द्वारा जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। जमानत याचिका पर बचाव का पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने अदालत से निवेदन किया कि अगर मामले में केस डायरी संपूर्ण रूप से आ चुकी हो तो इस पर सुनवाई कर उचित आदेश पारित करना न्यायहित में आवश्यक है। इस विषय पर अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि डायरी पूर्णतः नहीं आ सकी है और संभवत कुछ हीं दिनों में डायरी आ जाएगी।ऐसा पुलिस प्रशासन को अनुरोध किया गया है।
जब डायरी पूर्ण आ जाए तो सुनवाई कर उचित आदेश पारित करना न्यायोचित होगा। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत ने जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष को संपूर्ण डायरी के साथ सुनवाई के लिए आदेश पारित करते हुए दूसरी तिथि निर्धारित कर दिया। विदित रहे कि शहर के बनिया टोला निवासी अभिषेक कुमार उर्फ जिम्मी ने अपनी जमीन पर चारदीवारी कराए जाने के समय ओसामा शहाब के इशारे पर गोलीबारी की घटना किए जाने एवं धमकी दिए जाने को लेकर हुसैनगंज थाने में प्राथमिकी कराई गई थी। उपरोक्त मामले में निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद ओसामा शहाब की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। जिला न्यायाधीश द्वारा मामले को अपर जिला न्यायाधीश तृतीय के अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां मामले की सुनवाई चल रही है।