- 25 हजार का अर्थदंड भी लगा सभी आरोपितों पर
- 13 अक्टूबर 2019 की शाम छह बजे की है घटना
परवेज अख्तर/सिवान: तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामायण राम की अदालत ने हत्याकांड के एक मामले की सुनवाई के बाद छह आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपितों पर अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 13 अक्टूबर 2019 की शाम छह बजे की है। घटना के संबंध में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरहन गोपाल गांव की सलमा खातून ने स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराकर बिंदुसार हमीद गांव के अनिल कुमार महतो, संतोष कुमार महतो, राजू श्रीवास्तव, शमशाद अली, अरविंद कुमार महतो व जितेंद्र यादव को आरोपित किया था।
एफआईआर में कहा था कि मेरे बेटे इसराइल को बुलाकर आरोपित ले गए। इसके बाद सभी ने उसके साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर दी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह व अपर लोक अभियोजक रवीन्द्र नाथ शर्मा ने बहस किया था। वहीं बचाव पक्ष कि ओर से अधिवक्ता सुदामा ठाकुर, रजनी रंजन त्रिवेदी व मनोज कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया।