सिवान: हत्याकांड के दोषी मां- बेटे को उम्रकैद

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परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश अष्टम नरेंद्र कुमार की अदालत ने हत्याकांड से जुड़े मामले में नामजद मां- बेटे को आजीवन कारावास दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक रघुवर सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने गुरुवार को नामजद अभियुक्त मुकेश पांडेय एवं उनकी माता देवंती देवी को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। अदालत ने दोनों पर 40 -40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि पीड़ित पक्ष को भुगतान करनी होगी, अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में दोषियों को एक-एक वर्ष सश्रम कारावास भुगतनी पड़ेगी।

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जानकारी के मुताबिक महराजगंज थाने के कपियां गांव निवासी कैलाश पांडेय एवं मुकेश पांडेय के बीच भूमि विवाद को लेकर पुरानी रंजिश थी। इसी क्रम में 25 सितंबर 2017 विवाद बढ़ गया। मुकेश पांडेय की ओर से किए गए जानलेवा हमले में कैलाश पांडे का पुत्र राजेश्वर पांडेय गंभीर रूप से जख्मी हो गया और उसका निधन हो गया। कैलाश पांडेय के बयान पर तीन अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई गई थी। इसमें अदालत ने तीसरे नाम गौरी देवी को सबूत के अभाव में बरी करने का आदेश पारित कर दिया। मामले में सूचक की ओर से अधिवक्ता शत्रुघ्न पांडेय तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंभू सिंह ने बहस किया।