परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश नवम एसके सिन्हा की अदालत ने हत्या एवं अपहरण से जुड़े मामले के दो दोषी को बुधवार को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अक्षय लाल यादव के अनुसार अदालत ने नामजद अभियुक्त विकास महतो एवं नरेश महतो को हत्या को लेकर यह सजा दी है। बता दें कि गोरेयाकोठी थाना क्षेत्र के एक गांव से तीन मार्च 2016 को स्कूल जाने के क्रम में एक छात्रा गायब हो गई थी। जब वह देर शाम घर नहीं लौटी तो स्वजनों को चिंता हुई। स्वजन उसकी खोजबीन आरंभ किए।
तत्पश्चात गोपनीय सूत्रों से उन्हें जानकारी मिली कि उनके ही पड़ोसी केवल देवी एवं उसके दो पुत्र नरेश एवं विकास महतो बुरी नीयत से उसकी पुत्री का अगवा कर पंजाब लेकर चले गए हैं। जानकारी की पुष्टि होने पर अपहृता की मां ने अपहरण को लेकर गोरेयाकोठी थाने में उपरोक्त तीनों के विरुद्ध प्राथमिक कराई थी। प्राथमिकी की सूचना होने पर अभियुक्तों ने अपहृता की हत्या पंजाब में कर दी। तत्पश्चात मामले का विचारण हत्या के अंतर्गत अदालत ने आरंभ किया। सुनवाई के प्रसाद अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाकर उपरोक्त सजा दी है। मामले के तीसरे अभियुक्त केवल देवी का निधन विचारण के दौरान हो गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार मिश्रा ने मामले में बहस किया।