सिवान: हत्याकांड के मुख्य दोषी को उम्र कैद

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परवेज अख्तर/सिवान: जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक की अदालत ने बुधवार को हत्याकांड से जुड़े मामले के मुख्य अभियुक्त सोनू कुमार को सुनवाई के पश्चात कांड का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा दी है। अदालत ने नामजद मुख्य अभियुक्त सोनू कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत उम्र कैद की सजा दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले लोक अभियोजक हरेंद्र कुमार सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अन्य चार अभियुक्त श्याम साह, कन्हैया साह, ओमप्रकाश साह एवं परम प्रकाश साह को भादवि की धारा 326 के अंतर्गत प्रत्येक को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास दी है। साथ ही मुख्य अभियुक्त पर 10 हजार रुपये अर्थदंड एवं शेष अन्य चार अभियुक्त पर 7000 अर्थ दंड की भी सजा निर्धारित की है। अर्थ दंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा भुगतानी पड़ेगी।

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बताया जाता है कि सिसवन थाना अंतर्गत चैनपुर बाजार निवासी विनय कुमार एवं श्याम साह के बीच पुरानी रंजिश थी। विनय कुमार का पुत्र विक्रम कुमार बाजार में सब्जी विक्रय करने का कारोबार करता था। इसी बीच 12 अगस्त 2019 की संध्या करीब आठ बजे सूचक विनय कुमार एवं उसके पुत्र विक्रम कुमार के साथ श्याम साह एवं अन्य का विवाद हुआ। तत्पश्चात सोनू कुमार एवं अन्य सहयोगियों ने विक्रम कुमार को धारदार हथियार से मार कर जख्मी कर दिया। जिसकी इलाज के क्रम में मौतहो गई। विनय कुमार के बयान पर सात अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी सिसवन थाना कांड संख्या 166/19 दर्ज कराई गई थी। मामले के दो अभियुक्त जूविनाइल (बाल अपराधी) घोषित कर दिए गए थे। अदालत ने मामले का स्पीडी ट्रायल करते हुए अभियुक्तों को उपरोक्त सजा दी है। सूचक की ओर से अधिवक्ता हकीम गिरि एवं प्रेमचंद महाराज तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुभाष कर पांडेय ने मामले में बहस किया।