सिवान: दूसरी बार शराब पीने के दोषी को एक वर्ष की कारावास

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परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश सह विशेष अदालत उत्पाद द्वितीय विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने दूसरी बार शराब पीने के जुर्म में दोषी बृजकिशोर यादव को एक वर्ष साधारण कारावास दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पचरुखी थाना अंतर्गत जसौली पकौली गांव निवासी बृज किशोर यादव पहली बार शराब पीने के जुर्म में सात दिसंबर 2022 को गिरफ्तार हुआ था।

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नई उत्पाद कानून के अंतर्गत उसे क्षमा याचना पर ढाई हजार रुपये अर्थदंड भुगतान करने सशर्त इस आशय के साथ रिहा किया गया कि वह दूसरी बार शराब का सेवन नहीं करेगा,लेकिन पुनः जनवरी 2023 में उसने शराब का सेवन कर उत्पात मचाने तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया। मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी बृजकिशोर यादव को एक वर्ष साधारण करावास की दी है। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक ने बहस करते हुए आदतन शराबखोर को उपरोक्त अभियुक्त की सजा दिलाई है।