परवेज़ अख्तर/सिवान:
खरीफ वर्ष 2022-23 में पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा किए गए धान अधिप्राप्ति के समतुल्य शत प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति को लेकर सहकारिता विभाग द्वारा निर्देश जारी किया गया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी निकेश कुमार ने निर्देशित किया है कि खरीफ विपणन मौसम 2022-23 अंतर्गत चयनित पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा क्रय धान के समतुल्य अवशेष बचे सीएमआर की 25 जुलाई तक शत प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करें।कहा कि वैसे पैक्स जिनके द्वारा सीएमआर आपूर्ति में शिथिलता बरती गई है, उनके पीडीएस दुकान संचालन पर रोक लगाने की विभागीय अनुशंसा की जाएगी। साथ ही पैक्स के प्रबंध समिति के विरूद्ध सहकारिता विभाग एक्ट के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है।यहीं नहीं संबंधित मिल को भी काली सूची में डालने की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है,जिन मिलों से संबद्ध पैक्स का सीएमआर आपूर्ति शेष रहा है।
डीसीओ ने बताया कि जिले में अधिप्राप्ति धान में से लगभग 10 हजार मिट्रिक टन धान अब तक राइस मिल को हस्तारित नहीं किया गया है।सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को अपने प्रखंड में क्षेत्र में अवशेष बचे धान का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिया गया है। धान उपलब्ध नहीं रहने पर गबन के आरोप में उनके विरुद्ध प्राथमिकी कराई जाएगी। सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी जिन पैक्सों का सीएमआर शेष है, उनके कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर इस आशय से उन्हें अवगत कराएंगे कि सीएमआर नहीं गिरने पर पैक्स के विरुद्ध प्राथमिकी की जाएगी। यहीं नहीं कार्यकारिणी को निलंबित भी कर दिया जाएगा।साथ ही साथ कार्यकारिणी के सभी सदस्य अध्यक्ष सहित को पांच साल तक चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा तथा धान की बकाया राशि की वसूली की कार्रवाई सभी सदस्यों से किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।