सिवान: पंचायत उप चुनाव को ले जिले में निषेधाज्ञा लागू

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परवेज अख्तर/सिवान: राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव को ले शनिवार से जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस संबंध में जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता के आदेशानुसार सदर अनुमंडल पदाधिकारी रामबाबू बैठा व महाराजगंज अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने संयुक्त रुप से निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में बताया है कि किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना अनुमति के करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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साथ ही यदि किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दन अथवा संगठन द्वारा किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो या किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन किया जाता है तो ऐसे में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मतदाताओं को डराने-धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा। आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में कार्यालय, भीड़, जुलूस, सभा का आयोजन करने पर कार्रवाई की जाएगी। शराब बंदी के मद्देनजर किसी भी अभ्यर्थी द्वारा ना तो गैर कानूनी शराब खरीदी जाएगी और ना ही किसी को पेश या वितरित की जाएगी।