परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष अदालत पाक्सो नरेंद्र कुमार की अदालत ने गुरुवार को दुष्कर्म से जुड़े मामले के दोषी को उम्र कैद दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अभियोजन की ओर से बहस करने वाले विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने दुष्कर्म के आरोपित अरुण कुमार को उम्रकैद की सजा एवं 30 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक महाराजगंज थाना के एक गांव में काली स्थान के पास एक बच्ची 15 अप्रैल 2019 की शाम खेल रही थी। तभी उसी गांव का अरुण कुमार उसे बहला-फुसलाकर खेत में ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। बच्ची द्वारा चिल्लाने पर वह उसे छोड़ कर भाग गया। बच्ची की खराब स्थिति को देखकर स्वजनों ने पहले तो पूछताछ की, तत्पश्चात आरोपित द्वारा धमकाने पर थाने में उसके विरुद्ध प्राथमिकी कराई थी। अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के पश्चात अदालत ने पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत आरोपित अरुण कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
पटना / सिवान। बिहार में बाढ़ का संकट गंभीर बना हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग…
सिवान। सदर अस्पताल में एंटी-रेबीज वैक्सीन (एआरवी) का स्टॉक खत्म होने से शुक्रवार को जानवरों…
सिवान। महाराजगंज प्रखंड के रैयतों को राजस्व विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान…
सिवान। जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय ने जिले में छह दिवसीय ऋण वसूली शिविर का आयोजन…
पटना: बिहार में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने…
मैरवा (सीवान): कबीरपुर स्थित गायत्री इंडेन गैस एजेंसी पर रविवार को उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा…