परवेज अख्तर/सिवान:अपर जिला न्यायाधीश तृतीय रामायण राम की अदालत ने जानलेवा हमला की नियत से किए गए हमले के मुख्य आरोपी को सात वर्ष कारावास की सजा दी है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक अदालत ने भादवि की धारा 307 के अंतर्गत मुख्य अभियुक्त अफ़जल हुसेन को सात वर्ष की कारावास एवं ₹10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा दी है. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. भगवानपुर हाट थाना के मछगड़ा निवासी रिजवानूर के एक संबंधी की कार 31 अगस्त 2016 में पड़ोसी अफजल हुसैन के घर के पास कीचड़ में फंस गई. कुदाल से जमीन काटकर गाड़ी को बाहर निकाला गया.
जमीन पर गड्ढा हो जाने की वजह से अफजल हुसैन एवं रिजवानुर रहमान के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट की घटना हुई. इसमे रिजवान फरसे की चोट से गंभीर रूप से जख्मी हो गया. रिजवान के बयान पर अफजल हुसैन एवं अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई गई थी. सुनवाई के बाद केवल मुख्य आरोपी अफजल हुसेन ही मामले में दोषी पाया गया था. जबकि अन्य अभियुक्तों को छोड़ने के आदेश पूर्व में अदालत द्वारा पारित कर दिया गया था. मामले में अभियोजन लोक अभियोजक हरेंद्र कुमार सिंह व बचाव की ओर से राजेश कुमार सिंह ने बहस किया.