परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश सह विशेष अदालत उत्पाद द्वितीय विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने शराब के धंधे में संलिप्त दो तस्करों को दोषी पाते हुए छह- छह वर्ष सश्रम कारावास दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले विशेष अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त प्रेम गिरि एवं सुनील सिंह को मद्य निषेध अधिनियम की धारा 30ए के अंतर्गत दोषी पाते हुए छह वर्ष सश्रम कारावास एवं प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये की आर्थिक दंड की सजा दी है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्तों को अतिरिक्त छह माह कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के रास्ते ट्रक से भरी शराब को मुफस्सिल क्षेत्र में उतारकर विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाने की भनक पुलिस को लगी।
गुप्त सूचना पर मुफस्सिल थाना ने जब छापामारी की तो पाया कि दो युवकों प्रेम गिरि एवं सुनील सिंह ट्रक से शराब आन रोड अन्यत्र जगहों पर भेजने की प्रयास की योजना में लगे है। घटना सितंबर 2018 की है, पुलिस को देखकर दोनों धंधेबाज भाग खड़े हुए किंतु उनके विरुद्ध नामजद प्राथमिकी कराई गई थी। गिरफ्तार धंधे बाजो को सुनवाई के पश्चात अदालत ने दोषी पाकर उपरोक्त सजा दी है। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय यादव ने बहस की।