परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश प्रथम एके शर्मा की अदालत ने हत्याकांड से जुड़े मामले में नामजद तीन अभियुक्तों को दोषी पाया है। सोमवार को अदालत ने मामले की सुनवाई पूर्ण करते हुए नामजद अभियुक्त सूरज कुमार मिश्रा, बालेंद्र कुमार राम एवं अमरजीत राम को भादवि की धारा 302 एवं एससी-एसटी के अंतर्गत दोषी करार करते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु 27 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बड़हरिया थाना अंतर्गत नवलपुर गांव निवासी गौरीशंकर राम का पुत्र सूरज कुमार राम 2020 में छठ पर्व के अवसर पर संध्या के समय घर वापस आया तथा पुनः छठ घाट पर जाने की बात कहकर घर से चला गया।
देर रात्रि तक वह घर वापस नहीं आया और दूसरे दिन उसका शव गांव से बाहर दूसरे गांव के चंवर में पाया गया। मृतक सूरज कुमार राम के पिता गौरी शंकर राम ने गांव के ही दो युवक बालेंद्र राम ,अमरजीत राम तथा बड़हरिया थाना के भलुआ गांव निवासी सूरज कुमार मिश्रा के विरुद्ध बड़हरिया थाना में हत्याकांड को लेकर प्राथमिकी कांड संख्या 339/2020 कराई थी। मामले में अभियोजन की ओर से भागवत राम ने बहस की है। बहस पूर्ण होने के पश्चात अदालत ने अभियुक्तों को मामले में दोषी पाया है।