परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश नवम एके सिन्हा की अदालत में नाबालिग के अपहरण करने के बाद हत्या करने के मामले में दो अभियुक्त विकास एवं नरेश महतो को दोषी करार दिया है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अक्षय लाल यादव से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने आरोपितों को भादवि की धारा 363, 366 एवं 302 के अंतर्गत दोषी करार दिया है। अदालत सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई कर सजा निर्धारित करेगी।बताया जाता है कि गोरेयाकोठी थाना अंतर्गत एक गांव की कक्षा सात की एक छात्रा तीन मार्च 2016 को अपने घर से विद्यालय पढ़ने गई और वापस नहीं आई।
कुछ ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि पड़ोसी विकास महतो, केवल देवी एवं नरेश महतो ने उसे साजिशन अगवा कर लिया है तथा उसे लेकर पंजाब चले गए हैं। अपहृता की मां के बयान पर पड़ोसी विकास महतो, केवल देवी, नरेश महतो के विरुद्ध अपहरण को लेकर गोरेयाकोठी थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 20/16 कराई गई थी। प्राथमिक के सूचना के पश्चात अपहृता की पंजाब में ही हत्या कर दी गई। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष ने सिद्ध किया । तत्पश्चात हत्या को लेकर भारतीय दंड विधान की धारा 302 भी आरोपितों पर दर्ज की गई। विचारण के पश्चात अदालत ने तीनों अभियुक्तों को कांड का दोषी पाया है। इसमें केवल देवी का विचारण के समय निधन हो चुका है। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रदीप मिश्रा ने बहस किया।