सिवान: शराब बरामदगी मामले में दो अभियुक्त दोषी करार

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परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश सह विशेष अदालत उत्पाद द्वितीय विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने शराब बरामदगी से जुड़े मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त प्रेम कुमार सिंह एवं अनिल कुमार गिरि को मद्य निषेध अधिनियम की धारा 30 ए के अंतर्गत दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। बताया जाता है कि मुफस्सिल थाना से कुछ दूरी पर उत्तर प्रदेश के रास्ते लाई गई ट्रक से शराब का अनलोडिंग प्रेम गिरि एवं सुनील सिंह करा रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना ने दल बल के साथ जब छापामारी की तो दोनों अभियुक्त भागने में सफल हो गए।

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ट्रक से लगभग 4000 लीटर शराब की बरामदगी की गई। उक्त मामले में पुलिस के आवेदन पर दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी की गई थी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय यादव ने बहस किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक ने बहस करते हुए अदालत का ध्यान आकृष्ट कराया कि ऐसे शराब माफियाओं के चलते बिहार में शराबबंदी प्रभावित रही है। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात अदालत ने 28 अ्रपैल की तिथि सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु निर्धारित की है।