परवेज अख्तर/सिवान: पहली बार शराब पीकर न्यायालय के समक्ष दुबारा शराब नहीं पीने के शर्त पर जुर्माना अदा करने के पश्चात रिहा होने वाले दो अभियुक्तों द्वारा पुनः शराब पीकर उत्पात मचाया जाने के आरोप में विचारण के पश्चात दोषी पाए जाने पर अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष अदालत उत्पाद वीके सिंह की अदालत ने सोमवार को उक्त दोनों अभियुक्त अजय कुमार सिंह एवं हबीब मियां को एक- एक वर्ष कारावास दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक महादेवा ओपी अंतर्गत हबीब मियां पहली बार फरवरी माह में शराब पीने के जुर्म में पकड़ा गया था तथा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर पुनः शराब नहीं पीने का वचन देकर निर्धारित जुर्माना की राशि भरने पर रिहा कर दिया गया।
उसी प्रकार गुठनी थाना अंतर्गत बेलौर निवासी अजय कुमार सिंह भी शराब पीने के आरोप में फरवरी में पकड़ा गया था तथा जुर्माना भरने के पश्चात उसे भी नियम के अंतर्गत रिहा करने का आदेश अदालत ने पारित कर दिया। बावजूद इसके दोनों आरोपितों ने पुनः शराब पीकर अपने-अपने क्षेत्र में जब उत्पात मचाना शुरू किया तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने अलग-अलग समय में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष में प्रस्तुत किया। दोनों का रिकार्ड देखने के पश्चात अदालत ने अभियुक्तों को जेल भेजने का आदेश पारित कर दिया। विचारण के अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक ने बहस करते हुए अदालत से निवेदन किया कि अभियुक्तों को कड़ी सजा दी जाए ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए और अन्य शराब पीने से बचें। अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के पश्चात अदालत ने उपरोक्त सजा दोनों अभियुक्तों को दी है।