परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश विशेष अदालत उत्पाद द्वितीय विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने शराब की तस्करी से जुड़े दोषी को सुनवाई के पश्चात पांच वर्ष सश्रम कारावास दी है। अदालत ने मंगलवार को अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के पश्चात फतेहपुर निवासी झुनझुन चौहान को उपरोक्त सजा दी है। अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा भी दी है, अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बहस किया।
जानकारी के मुताबिक झुनझुन चौहान शराब की तस्करी में लिप्त था तथा गुपचुप तरीके से शराब का अवैध तस्करी करता था। गुप्त सूचना मिलने पर नगर थाना ने फतेहपुर के उसके गुप्त ठिकाने पर छापामारी की थी जहां वह भुसवल में करीब 45 लीटर शराब छुपा कर रखा था। गिरफ्तारी और उसकी निशानदेही पर शराब की बरामदगी की गई थी। बहस करते हुए विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अनिल कुमार पाठक ने अदालत का ध्यान आकृष्ट कराया कि सरकार मद्य निषेध अधिनियम लागू कर इस पर काफी खर्च कर रही है तथा ऐसे धंधे वालों को अगर कठोर सजा नहीं दी गई तो समाज में गलत संदेश जाएगा। अदालत दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अभियुक्त को उपरोक्त सजा दी है।