पटना: बिहार में अब 14 चक्का या उससे अधिक के ट्रकों से बालू और गिट्टी की ढुलाई नहीं होगी। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसपर रोक लगा दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
आपको बता दें कि कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि भारी मालवाहक वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग रोकने एवं उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए 14 चक्के एवं 14 चक्के से अधिक (डम्फर/ट्रक) सहित वाहनों को बालू एवं गिट्टी के परिवहन हेतु प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों के निबंधन रजिस्टर में निर्धारित लदान क्षमता के आधार पर भारी मालवाहक वाहनों के डाला की उंचाई का निर्धारण भी किया गया है।
इसके तहत बालू एवं गिट्टी ढुलाई के लिए ट्रकों में डाला के लिए 6 चक्का से 10 चक्का के ट्रकों में काउल चेसिस (बिना घेरा) के सब फ्रेम के ऊपर अधिकतम तीन फीट की उंचाई जबकि 12 चक्कों के ट्रकों (डम्पर सहित) में काउल चेसिस के सब फ्रेम के ऊपर अधिकतम 3.5 फीट की उंचाई निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि वर्तमान में राज्य में 6 चक्के से 22 चक्कों तक के भारी मालवाहक वाहनों का परिचालन किया जा रहा है।